नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और दिल्ली में सम-विषम योजना से संबंधित आप सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने से साफ़ इंकार कर दिया है। और साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है।
आज उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोग यहां प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। हम कार पूलिंग करने जा रहे हैं और आप इसे चुनौती दे रहे हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली में ऑड ईवन पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसपर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
दिल्ली सरकार के अनुसार यह योजना 15 जनवरी तक लागु रहेगी ! विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार ओड एवं योजना के पश्चात प्रदूषण में कमी आई है तथा दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार आया है !
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