बेंगलुरु में एक शख्स ने अपने नए घर में प्रवेश के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की अनुमति के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका दायर करने वाले शख्स का नाम एम मनिराजू है और वह नौ फरवरी को गृह प्रवेश करेंगे.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि संविधान की धारा के तहत उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. इस पर जस्टिस एएस बोपन्ना ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. कोर्ट ने याचिका कर्ता से पूछा कि तुम्हारा आपना कानूनी अधिकार क्या है. मनिराजू का कहना है कि यदि अनुमति नहीं मिली तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि उन्होंने गृह प्रवेश के आमंत्रण पत्र में भी हेलीकॉप्टर से घर पर फूल बरसाने का जिक्र किया है. इसमें पूर्वी बेंगलुरु जिले के मुल्लुर गांव का पता दिया गया है. उनकी ओर से कहा गया कि उसके पड़ोसी को भी इस तरह की अनुमति दी गई थी. उन्होंने डेक्कन चाटर्स कंपनी से हेलीकॉप्टर बुक कराया. जिसके बाद कंपनी ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नरेट से अनुमति लेने को कहा.
दिसंबर को मनिराजू ने कमिश्नर को अर्जी दी थी. लेकिन वो अभी तक स्वीकार नहीं हुई है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लगभग डेढ़ घंटे तक होगा. जज ने पूछा कि क्या पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा के चलते ही आप धारा के उल्लंघन की बात कर रहे हैं. आपको अपना कानूनी अधिकार बताना होगा. जस्टिस बोपन्ना ने गृह प्रवेश के शाही तैयारियों की आलोचना की. उन्होंने महाराष्ट्र की शादी का किस्सा सुनाते हुए कहा कि लड़की को जब पता चला कि शादी में लाख रुपये खर्च होंगे तो उसने मना कर दिया. इस रकम को उसने गरीबों के मकान बनवाने पर खर्च करने का सुझाव दिया. सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता का नाम हाल-फिलहाल तक हंगामा करने वाले लोगों में शामिल था.