पटना: पटना हाईकोर्ट ने नितीश कुमार के फैसले पर मुहर लगते हुए नितीश कुमार के इस फैसले पर मुहर लगा दी जिसमें सरकारी ठेकों में SC ST को 15 लाख रुपये तक के ठेकों में 50 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा.
कोर्ट ने उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का निर्णय सही है। सपना सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज (11 मई को) सुनाया गया।
साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ उसके वाजिब हकदारों को ही मिले. जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें इस योजना से दूर रखा जाये|
इससे पहले सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था. जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपये तक के ठेकों में एससी-एसटी के लिए रिजर्वेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी. लेकिन फिर मांझी बागी हो गए
इस तरह बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।