पाकिस्तान : पाकिस्तान सरकार को उस वक़्त बड़ा धक्का लगा जब पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की पाकिस्तान सरकार की याचिका को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया |
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जाधव को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी दे दी जानी चाहिए|
याचिकाकर्ता का कहना है कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा तथा उसे राजनयिक संपर्क न प्रदान करने का फैसला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किया गया तथा यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।
बता दे की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतिम फैसला आने तक फांसी पर रोक लगा दी थी | पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का फैसला मानने से इंकार कर दिया था |
ICJ ने 18 मई को पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि मामले में अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाती है।
भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने रॉ का एजेंट होने और जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी।