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किस आधार पर दिया गया अडानी को कर्ज? CIC ने कहा-नहीं दी जा सकती जानकारी

एक याचिका कर्ता द्वारा दायर की गयी याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है की उद्योगपति गौतम अडानी को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती! रमेश रणछोड़दास जोशी यह जानना चाहते थे कि किस आधार पर अडानी ग्रुप तो इतना बड़ा लोन दिया गया और क्या यह लोन आस्ट्रेलिया के कोयला खानों से संबंधित था।
adani loan
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनियों को दिए गए कर्ज से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने संबंधित सूचनाओं को अमानत के तौर पर रखा है और इससे वाणिज्यिक भरोसा जुड़ा है।
गौरतलब है कि अडानी की कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में खदानों की खुदाई का ठेका मिला है, विरोधी पार्टियों का आरोप है कि अडानी को इस प्रोजेक्ट के कार्यान्यवन के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से बड़ी राशि कर्ज के रूप में मिली है!
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