एक याचिका कर्ता द्वारा दायर की गयी याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है की उद्योगपति गौतम अडानी को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती! रमेश रणछोड़दास जोशी यह जानना चाहते थे कि किस आधार पर अडानी ग्रुप तो इतना बड़ा लोन दिया गया और क्या यह लोन आस्ट्रेलिया के कोयला खानों से संबंधित था।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनियों को दिए गए कर्ज से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने संबंधित सूचनाओं को अमानत के तौर पर रखा है और इससे वाणिज्यिक भरोसा जुड़ा है।
Advertisement