एक अहम् फैलासले में इलाहबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आप किसी को मांस खाने से नहीं रोक सकते.
साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सरकार जल्द से जल्द बूचड़खानों के नए लाइसेंस भी जारी करे और मीट की दुकानों के पुराने लाइसेंस भी रिन्यू किया जाए।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार 17 जुलाई से पहले इस मामले का हल निकाले.
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बूचड़खानों पर दायर हुई याचिका में यह कहा गया था कि सरकार न तो नए लाइसेंस जारी कर रही और न ही पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण पर कोई एक्शन ले रही है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अहम् आदेश जारी किया.
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सनद रहे कि भाजपा की योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अवैध बूचड़खानों को ले कर सख्ती बरतने का आदेश जारी किया गया था.
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