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नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने गांधीवादियों को दिया झटका, दिए आयकर जांच का आदेश

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में गांधीवादियों के लिए एक झटका लगा| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में आयकर जांच के लिए रास्ता साफ कर दिया| जिसमें राहुल और सोनिया गांधी निदेशक हैं।

नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने गाँधी परिवार के खिलाफ केस डाल रखा है

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आयकर विभाग को गांधी के आयकर की जांच करने की अनुमति दी थी| जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक आवेदन पत्र दाखिल किया था| जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल और अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया था कि वे जमीन सौदा में धोखा देने के लिए जुड़े थे। अपनी शिकायत में स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक एएलजेएल को 90.२५ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था| जो कि मामले में चुकाया ही नहीं गया था| जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269टी का उल्लंघन था।

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नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने गांधीवादियों को दिया झटका, दिए आयकर जांच का आदेश

अगस्त में अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट से कुछ दस्तावेजों की प्रस्तुति मांगने के लिए स्वामी के आवेदन पर सोनिया, राहुल और पांच अन्य को नोटिस जारी किए थे। नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) को नोटिस जारी हुआ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो किसी भी हालत में गाँधी परिवार को सबके सामने उजागर करके ही मानेंगे|

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