अब आप 3 लाख रूपए से अधिक का भुगतान कैश के माध्यम से नहीं कर पाएंगे. सरकार के एक उच्चाधिकारी के अनुसार सरकार नया कानून ले कर आ रही है जिसमें 3 लाख से अधिक के लेनदेन को कैश में करते हुए पकडे जाने पर आपको सौ फ़ीसदी जुर्माना भरना पड़ेगा.
भारत सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया की 1 अप्रैल 2017 से यह नियम लागु कर दिया जाएगा!
इससे पहले अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था की काले धन को रोकने के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि सरकार 3 लाख रूपए से अधिक का लेनदेन कैश के माध्यम से नहीं होने देगी!
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी को भी इस राशि से अधिक का नकद भुगतान करते हैं तो उन्हें इस राशि से अधिक जितनी भी राशि होगी, उतना ही जुर्माना देना होगा.
अधिया ने एक समाचार चैनल से कहा कि जुर्माने के अलावा निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान नकद में करने पर खर्च को इनकम टैक्स में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता.