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गौरक्षा :लागु होगा रासुका और गैंगस्टर एक्ट, बिना काऱण बताये गिरफ्तार करेगी UP पुलिस

उत्तरप्रदेश के DGP सुलखान सिंह ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया जिसके अनुसार गायों की अवैध तस्करी या उनकी हत्या में शामिल किसी व्यक्ति पर रासुका तथा गैंस्टर एक्ट लगाया जाएगा.

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उन्होंने सभी सीनियर पुलिस अधिकारीयों की मौजूदगी में इसकी घोषणा की और कहा कि गायों कि सुरक्षा और उनके अवैध तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 तथा गैंस्टर एक्ट लाने की जरूरत महसूस हुई है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गौ रक्षा के नाम पर कानून को हाथ में लेने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा

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राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत पुलिस सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी काऱण बताये किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकती है.

जबकि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस जब चाहे इस एक्ट में किसी को ठाणे में हाजिर होने का समन जारी कर सकती है भले ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई नया केस दर्ज हुआ हो या न.

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