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निर्भया सामूहिक बलात्कार का मामला: आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 दिसम्बर निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले में बहुत अधिक इंतजार करने वाले फैसले देने की संभावना है| जिसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया था।

दोषी – अक्षय, पवन, विनय शर्मा और मुकेश – ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी| जिन्होंने उन्हें मौत की सजा दी थी। दूसरी ओर निर्भया के माता-पिता यह मांग करते हैं कि अन्य के लिए मिसाल स्थापित करने के लिए अपराधी को फांसी दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। बनुमती और अशोक भूषण से मिलकर मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

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निर्भया केस में हाई कोर्ट फांसी की सजा सुना चूका है

निर्भया केस में हाई कोर्ट फांसी की सजा सुना चूका है

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सभी चार अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। यह उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आरोपी को राहत नहीं देगा क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा मौत की सजा देने में संकोच नहीं करते है| वैसे भी जस्टिस दीपक मिश्रा महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति बेहद संवेदनशील हैं।

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जस्टिस दीपक मिश्रा का महिला और नारीवादी समर्थक निर्णय देने का इतिहास रहा है। उन्होंने बलात्कार को दुष्कर्म के रूप में बरकरार रखा है और इसको कोई छोटी सजा के लिए नहीं छोड़ा है| हाल ही में एक महिला के अनुकूल फैसले को पारित करते हुए कहा है कि किसी औरत को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है| वह हमेशा हाँ कहने का अधिकार नहीं है।

क्या है निर्भया मामला

16 दिसंबर, 2012 में चलती बस में एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न के साथ छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था| 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। आरोपी में से एक राम सिंह ने जेल में खुद को फांसी दी| जबकि एक अन्य व्यक्ति, जो अपराध के समय एक किशोर था, को पिछले साल अगस्त में दोषी ठहराया गया था और सुधार घर में अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई गई।

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