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हाईवे के पास होटलों में शराब की बिक्री की अनुमति देने के लिए अदालत ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है| राज्य विधानसभा ने राज्य के उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन करने के बाद होटलों, रेस्तरां और क्लबों को 500 मीटर राजमार्गों के भीतर शराब की सुविधा प्रदान कर दी।

हाईवे के पास होटलों में शराब की बिक्री की अनुमति देने के लिए अदालत ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

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पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 में संशोधन को उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ स्थित एनजीओ ArriveSAFE द्वारा चुनौती दी गई थी।

उच्च न्याययालय ने पंजाब सरकार के अधियनियम पर लगाया स्टे

उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्टे का नोटिस और प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को सुनाई जाएगी। पंजाब विधानसभा ने 23 जून को पंजाब एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने पिछले साल दिसंबर में आदेश दिया था कि शराब देश भर में 500 मीटर राजमार्गों के भीतर बेची नहीं जानी चाहिए। प्रतिबंध इस साल 1 अप्रैल से लागू करने के लिए आया था। इससे राजमार्गों पर हजारों शराब की दुकाने बंद हो गयी थी| इस आदेश से होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब देने वाले अन्य स्थानों के शराब व्यवसाय भी प्रभावित हुए।

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पंजाब सरकार ने इस महीने के शुरू में शराब के लिए होटल, रेस्तरां और क्लबों (500 मीटर के भीतर) राजमार्गों के पास एक्साइज अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यदि यह अधिनियम लागू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा।

ArriveSAFE 2012 से शराबबंदी के लिए लड़ रहा है

यह (संशोधन) एससी आदेश का उलंघन करने और राजमार्गों पर शराब की बिक्री के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ किया गया है। राज्य के संस्करण में यह संशोधन ‘अस्पष्टता को साफ करने’ के लिए किया गया है| यह एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है जो कानून को खत्म करने के लिए एक अनियमित उद्देश्य है – ArriveSAFE गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष हरमन सिंह सिद्धू ने कहा।

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एनजीओ ने 2012 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा, राज्य को शराब की लॉबी के लाभ के लिए काम करने के बजाय नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए – सिद्धू ने बुधवार को एक बयान में कहा। पंजाब की मंत्रिपरिषद ने 19 जून को राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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