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प्रद्युम्न हत्या मामले में रेयान संचालकों को ज़मानत से इंकार

चंडीगढ़.पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूग्राम के रेयान स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, ऑगस्टाइन पिंटो और ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है. हाई कोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जलब किया है.

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अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनको इस मामले में कोई राहत देने से इन्कार दिया. वैसे,  अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को हाेगी. ऑगस्टाइन, फ्रांसिस और ग्रेस पिंटो द्वारा अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस इंदरजीत सिंह ने सुनवाई की.

इस मामले में तीनों को कोई राहत देेने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर राेक नहीं लगा सकती. हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को अपना जवाब देने को कहा. हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है.

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इस मामले में चंडीगढ़ स्कूल पेरेंट्स एसोसिएसन ने अर्जी दायर कर इस मामले में अग्रिम जमानत का विरोध किया है। एसोसिएशन ने मामले में खुद को भी प्रतिवादी बनने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी नॉटिस जारी नहीं किया है.

बता दें कि आठ सितंबर को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

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मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज ए बी चौधरी ने मामले से खुद को अलग कर लिया था. जस्टिस चौधरी ने कहा कि वह पिटों परिवार को जानते है. सुनवाई किसी अन्य पीठ के सामने लिस्ट की गई. इसके बाद पिंटो परिवार ने गिरफ्तारी की आशंका के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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