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सुप्रीम कोर्ट ने पशु वध की अधिसूचना पर केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पशु वध मामले पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया| समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया। यह नोटिस हैदराबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पशु वध की अधिसूचना पर केंद्र को नोटिस जारी किया

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कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि जानवरों के बाजारों में मवेशियों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने के लिए नियम मलिन बलों के कारण यह मुक्त व्यापार का अधिकार का उल्लंघन करता है।

हैदराबाद के एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई

याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी, जिन्होंने 7 जून 2017 को शीर्ष अदालत में अपनी याचिका दायर की थी| अब्दुल ने क्रूरता की रोकथाम के लिए जानवरों (केस प्रोपटी पशु के देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 को चुनौती दी है| जिसमे जानवरो को मारने के लिए खरीदने और बेचने पर पाबन्दी की गई है|

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न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की की बेंच ने 7 जून, 2017 को गुरुवार को इस मामले की सूची को निर्देश दिया था। हैदराबाद की याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सेनोबार अली कुरैशी ने इस मामले की सुनवाई के लिए जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था। वकील फहीम कुरैशी ने दलील दी है कि जानवरों के लिए क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार नियमों) नियम, 2017 और जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम (पशु (प्रकरण संपत्ति पशु देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 मनमानी, गैरकानूनी, और असंवैधानिक है। उन्होंने तर्क दिया है कि नियमों ने किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए या किसी भी व्यवसाय, जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है

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