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हाई कोर्ट की अर्नब गोस्वामी को फटकार, बंद करो भाषणबाजी और तथ्यों को दिखाओ

दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर द्वारा दायर किये गए मानहानि की मुक़दमे की सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रमुख अर्नब गोस्वामी को कड़ी फटकार लगायी है. कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरफ से अपने चैनल पर किसी का नाम ले कर आरोप नहीं लगा सकते.

Arnab-Goswami

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्नब को फटकार लगते हुए कहा कि आप भाषणबाजी बंद करो और तथ्यों को दिखाओ.

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दरअसल अरनब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने अपने विशेष प्रोग्राम में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड को लेकर खुलासा किया था। प्रोग्राम में दावा किया गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे में वापस आए थे। एंकर अरनब गोस्वामी ने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कहा कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक की सुनंदा पुष्कर की लाश को भी हटाया गया था।

प्रोग्राम में दावा किया गया था इन रिकॉर्डिंग को पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे।

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इसके बाद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने इस मामले को अदालत में घसीटा था और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया था.

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