GST लागू होने से देश में खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ बिजली और लोह इस्पात भी सस्ते हो जायेंगे| जम्मू-कश्मीर में चल रही जीएसटी परिषद् की बैठक ने कुछ सामानो पर तो मौजूदा रेट से भी कम दरें लागू की है| इसका फैसला वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चल रही बैठक में लिया गया| दो दिन की बैठक के पहले दिन लगभग 1205 सामान की दरों पर सभी सदस्यों की राय बन चुकी है|
आज GST की नई दरें बाकी सामानों पर होगी तय
जीएसटी की नई दरों में कुल 1211 सामान की लिस्ट थी| जिनमे से 1205 सामान की दरें तो तय हो गई है| केवल 6 चीजों की दरें तय होना बाकि है| शुक्रवार की बैठक में इन छः चीजों पर सहमति बन जाती है, तो जीएसटी लागू होने में कोई परेशानी नहीं आएगी| इनमे सोना, जूता-चप्पल, ब्रांडेड सामान और बीड़ी-सिगरेट शामिल है| यदि किसी कारण से इनपर आज सम्मति नहीं भी बनती है तो परिषद् की एक और बैठक हो सकती है|
जीएसटी में जरुरी सामान होंगे सस्ते
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढिया के मुताबिक जरुरी सामान पर जीएसटी शून्य लगेगा| जैसे दूध-दही, गुड़ जीएसटी से बाहर रहेंगे| साथ ही अनाजों पर शून्य जीएसटी दर लागू होंगी| अभी कुछ राज्यों में अनाज पर 5% वैट लगता है| जिसे जीएसटी लागू होने के बाद समाप्त कर दिया जायेगा| चाय-कॉफी पर अभी चार से छः प्रतिशत वैट लग रहा है जो कि 5% हो जायेगा| वही तेल, साबुन, पेस्ट पर जीएसटी की 18 प्रतिशत दर लगेंगी जो अभी 25 प्रतिशत है| कोयले पर सरकार केवल 5% की दर लगाएगी जबकि अभी कोयले पर 11.69 प्रतिशत की दर से वैट वसूला जा रहा है| सरकार के इस कदम से बिजली और लोह इस्पात सस्ते होने के आसार है क्यूंकि लोह इस्पात और बिजली में कोयले की अधिकतर खपत है|
28 फीसदी की दर में है केवल 19 प्रतिशत चीजे
जीएसटी की नई दरों में 7 फीसदी चीजे एक्जंप्ट सूची में रहेंगी, जबकि 14 फीसदी सामानो पर 5 प्रतिशत कर लगेगा| 17 फीसदी सामानो पर 12%, जबकि 43 फीसदी सामान 18 प्रतिशत कर की सूची में होंगे| जीएसटी की सबसे अधिक दर यानि 28 प्रतिशत केवल 19 फीसदी चीजों पर लगेंगी| इनमे कारे, एयरटेड ड्रिंक (शीतल पेय) आदि शामिल होंगी| जीवन रक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत की स्लेब में रखा गया है|
जिन पर नहीं लगेगा टैक्स
- ताज़ा दूध
- अनाज
- जानवरों का चारा
- कंडोम
- गर्भनिरोधक दवाएं
- किताबें
- जलावन की लकड़ी
- चूड़ियां (ग़ैर कीमती)
- ताज़ा फल
- नमक
- चावल, पापड़, रोटी
इन पर लगेगा 5 फ़ीसदी टैक्स
- चाय, कॉफ़ी
- खाने का तेल
- केरोसीन
- घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी
- ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट
- ज्योमेट्री बॉक्स
- ब्रांडेड अनाज
- सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज
- ब्रांडेड पनीर
- कोयला (400 रुपये प्रति टन लेवी के साथ)
- कृत्रिम किडनी
- हैंड पंप
- लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं
- तांबे के बर्तन
- झाड़ू
इन पर लगेगा 12 फ़ीसदी टैक्स
- ड्राई फ्रूट्स
- घी, मक्खन
- बायो गैस
- मोमबत्ती
- एनेस्थेटिक्स
- अगरबत्ती
- नमकीन
- मांस-मछली
- दूध से बने ड्रिंक्स
- फ़्रोज़ेन मीट
- कैलेंडर्स
- एलपीजी स्टोव
- दंत मंजन पाउडर
- चश्मे के लेंस
- बच्चों की ड्रॉइंग बुक
- नट, बोल्ट, पेंच
- ट्रैक्टर
- साइकल
- एलईडी लाइट
- खेल का सामान
- आर्ट वर्क
इन पर लगेगा 18 फ़ीसदी टैक्स
- रिफाइंड शुगर
- कंडेंस्ड मिल्क
- सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस
- मिनरल वॉटर
- पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक
- टॉयलेट पेपर
- प्रिजर्व्ड सब्ज़ियां
- बालों का तेल
- साबुन
- हेलमेट
- नोटबुक
- जैम, जेली
इन पर लगेगा 28 फ़ीसदी टैक्स
- मोटर कार
- मोटर साइकल
- शेविंग क्रीम
- आफ़्टर शेव
- मेकअप का सामान
- वॉल पुट्टी
- दीवार के पेंट
- चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल
- पान मसाला
- फ़्रिज़
- परफ़्यूम, डियोड्रेंट
- टूथपेस्ट
- लिक्विड सोप
- प्लास्टिक प्रोडक्ट
- रबर टायर
- चमड़े के बैग
- मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका
- टेम्पर्ड ग्लास
- रेज़र
- डिश वॉशिंग मशीन
- मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट
- पियानो
- रिवॉल्वर