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पनामा मामले में नवाज शरीफ अयोग्य घोषित

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री पद से हुए बाहर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर लीक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार दे दिया. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस सबसे बड़े मामले का अंतिम फैसला अदालत कक्ष नंबर एक में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान, न्यायमूर्ति शेख आसिफ सईद, न्यायमूर्ति एजाजुलहसन और न्यायमूर्ति गुलजार अहमद शामिल सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय बड़ी खंडपीठ ने सुनाया.पनामा मामले का फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने पढ़कर सुनाया, जिसके तहत पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार दे दिया. अदालती फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ तुरंत प्रधानमंत्री पद छोड़ दें.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी है. सुप्रीम कोर्ट के पक्ष सुरक्षा बेहद कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस के अलावा रेंजरों और फ्रंटियर कोर (एफसी) के कर्मियों को भी तैनात किया गया था.मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने अपना पद छोड़ दिया है. साथ ही कैबिनेट भी भंग कर दी है और नए प्रधानमंत्री और नए मंत्रिमंडल की जल्द ही घोषणा की जा सकती है.

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